Post Office Saving Schemes: अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमें टैक्स फ्री (Tax-Free Schemes) होती हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। कई स्कीम्स पर ब्याज (Interest Income) पर TDS यानी Tax Deducted at Source कटता है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से।
क्यों लोकप्रिय हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स?
पोस्ट ऑफिस निवेश के लिए हमेशा से भारतीयों की पहली पसंद रही है।
इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं:
1️⃣ सरकारी गारंटी (Government Guarantee) — इन स्कीम्स पर सरकार की पूरी सुरक्षा होती है।
2️⃣ निश्चित ब्याज दर (Regular Returns) — हर महीने या सालाना तय रिटर्न की सुविधा निवेशकों को आकर्षित करती है।
लेकिन टैक्सेशन (Taxation Rules) के मामले में सभी स्कीम्स एक जैसी नहीं हैं।
क्या सभी स्कीम्स टैक्स फ्री हैं?
नहीं, सभी पोस्ट ऑफिस स्कीमें टैक्स फ्री नहीं होतीं।
कुछ स्कीम्स पर आपको 80C के तहत टैक्स छूट (Tax Exemption) मिलती है, जबकि कुछ पर ब्याज पर TDS कटौती लागू होती है।
उदाहरण के लिए:
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पीपीएफ (PPF) – पूरी तरह टैक्स फ्री
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सुकन्या समृद्धि योजना (SSA) – टैक्स फ्री
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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट (TD) – ब्याज पर टैक्स लागू
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सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) – ब्याज पर TDS लागू
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मंथली इनकम स्कीम (MIS) – ब्याज पर TDS लागू
TDS क्या होता है?
TDS (Tax Deducted at Source) एक ऐसा टैक्स है जो आपकी आय से पहले ही काट लिया जाता है।
यानी आपको जो ब्याज मिलता है, उस पर बैंक या पोस्ट ऑफिस पहले से टैक्स काट लेता है और शेष राशि आपको दी जाती है।
पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में TDS के नियम
1️⃣ अगर किसी निवेशक को एक वित्तीय वर्ष में ₹40,000 से अधिक ब्याज मिलता है, तो 10% TDS काटा जाएगा।
2️⃣ वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए यह सीमा ₹50,000 है।
3️⃣ यदि निवेशक ने PAN कार्ड नहीं दिया है, तो 20% TDS काटा जा सकता है।
4️⃣ ब्याज राशि साल के अंत में या भुगतान के समय TDS के तहत काटी जाती है।
TDS से बचने के तरीके
आप TDS से बच सकते हैं यदि आपकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है। इसके लिए:
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Form 15G (Non-Senior Citizens) या
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Form 15H (Senior Citizens)
पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें।
इससे ब्याज पर टैक्स नहीं कटेगा। (Post Office Saving Schemes)
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किन स्कीम्स पर टैक्स छूट मिलती है?
| स्कीम का नाम | टैक्स छूट की स्थिति |
|---|---|
| PPF | पूरी तरह टैक्स फ्री (80C + ब्याज + परिपक्वता राशि) |
| Sukanya Samriddhi Yojana | पूरी तरह टैक्स फ्री |
| National Savings Certificate (NSC) | 80C में टैक्स छूट, ब्याज टैक्स योग्य |
| Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) | ब्याज पर TDS लागू |
| Monthly Income Scheme (MIS) | ब्याज पर टैक्स लागू |
| Time Deposit / RD | ब्याज पर टैक्स लागू |













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