गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निर्देश दिया कि ऑडिट के अधीन करदाताओं के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई जाए। वर्तमान में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 है।
यह आदेश तब आया जब राजस्थान और कर्नाटक हाईकोर्ट की तरह गुजरात हाईकोर्ट ने भी करदाताओं की कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया।
टैक्स ऑडिट क्या है?
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टैक्स ऑडिट एक प्रक्रिया है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय और पेशेवर अपने खाते सही तरीके से रख रहे हैं और इनकम टैक्स अधिनियम का पालन कर रहे हैं।
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यह Income Tax Act, 1961 की Section 44AB के तहत कुछ करदाताओं के लिए अनिवार्य है।
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ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA/3CB और 3CD के माध्यम से जमा की जाती है। (ITR)
किसे कराना पड़ता है टैक्स ऑडिट?
व्यवसाय:
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अगर टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक है, तो टैक्स ऑडिट अनिवार्य है।
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डिजिटल लेनदेन 95% या उससे अधिक होने पर लिमिट बढ़कर ₹10 करोड़ हो जाती है।
पेशेवर:
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डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट आदि को ऑडिट कराना होता है यदि ग्रॉस रसीद ₹50 लाख से अधिक है।
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न्यूनतम नकद लेनदेन वाले पेशेवरों के लिए यह लिमिट ₹75 लाख है।
प्रेसम्प्टिव टैक्सपेयर:
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छोटे व्यवसाय और पेशेवर (Sections 44AD और 44ADA) ऑडिट से बच सकते हैं यदि वे निर्धारित लाभ दर के अनुसार आय घोषित करें।
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लाभ निर्धारित स्तर से कम होने पर ऑडिट अनिवार्य हो जाता है।
ध्यान दें: एक बार टैक्सपेयर प्रेसम्प्टिव स्कीम से बाहर आता है, वह अगले पांच assessment years में पुनः इसमें शामिल नहीं हो सकता।
डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?
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देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण करदाताओं की कंप्लायंस प्रभावित हुई।
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उद्योग और पेशेवर संस्थाओं ने डेडलाइन में राहत की मांग की।
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नई तिथि करदाताओं और ऑडिटर्स दोनों को बिना जल्दबाज़ी के काम पूरा करने का समय देती है।
टैक्स ऑडिट के लिए फॉर्म
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Form 3CB & Form 3CD: अन्य किसी ऑडिट की आवश्यकता नहीं होने पर।
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Form 3CA & Form 3CD: यदि कंपनी या संस्था पहले ही किसी अन्य कानून (जैसे Companies Act) के तहत ऑडिट करवा चुकी हो।
डेडलाइन मिस करने पर दंड
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Section 271B के तहत जुर्माना: कुल टर्नओवर का 0.5% या अधिकतम ₹1.5 लाख (जो भी कम हो)।
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अगर करदाता उचित कारण दिखा सके तो दंड से छूट मिल सकती है।
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नई बनाम पुरानी डेडलाइन
विवरण | पुरानी डेडलाइन | नई डेडलाइन |
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टैक्स ऑडिट रिपोर्ट | 30 सितंबर 2025 | 31 अक्टूबर 2025 |
यह विस्तार Section 139(1) के Explanation 2 के clause (a) के तहत आए करदाताओं पर लागू है।
विशेषज्ञ सुझाव
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करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक फाइलिंग को टालें नहीं।
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डिजिटल लेनदेन और ऑडिट नियमों की बढ़ती जाँच को देखते हुए समय पर कंप्लायंस करना आवश्यक है। (ITR)
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