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SEBI ने आदानी समूह को क्लीन चिट दी, केरल हाईकोर्ट ने पालयेक्कारा टोल मामले की निगरानी तेज की

SEBI ने आदानी समूह को क्लीन चिट दी, केरल हाईकोर्ट ने पालयेक्कारा टोल मामले की निगरानी तेज की

SEBI ने आदानी समूह को गलत कामों से किया बरी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आदानी समूह को राहत देते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े आरोपों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। यह फैसला समूह के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि लंबे समय से उस पर वित्तीय लेन-देन से जुड़े आरोप लगाए जा रहे थे।

केरल हाईकोर्ट में पालयेक्कारा टोल वसूली पर सुनवाई

इसी बीच, केरल हाईकोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-544 पर पालयेक्कारा टोल वसूली को लेकर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि खराब सड़क और भारी ट्रैफिक जाम के बावजूद टोल वसूला जा रहा है। एक मौके पर तो ट्रैफिक जाम 12 घंटे से ज्यादा तक चला।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की निगरानी को दी मंज़ूरी

हाईकोर्ट के 6 अगस्त के आदेश में टोल वसूली को निलंबित किया गया था। इसके खिलाफ NHAI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट को ही स्थिति की निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया।

ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट

21 अगस्त को डिवीजन बेंच ने एक अंतरिम ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी गठित करने का आदेश दिया। इसमें ज़िला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल थे।

कमेटी ने 16 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया:

  • परम्बरा ईस्टर्न सर्विस रोड के गड्ढे भर दिए गए हैं।

  • सर्विस रोड जंक्शन को समतल कर टारिंग का काम पूरा हो गया है।

  • NHAI द्वारा अपनाया गया Dense Bituminous Macadam (DBM) मानक संतोषजनक है, लेकिन नियमित निरीक्षण और समय-समय पर ओवरले की ज़रूरत है।

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मुख्य समस्या: अंडरपास का धीमा निर्माण

कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया कि अंडरपास निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। जब तक यह पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता, तब तक ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।

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