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ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख आज | देर करने वालों के लिए ज़रूरी गाइड…

ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख आज | देर करने वालों के लिए ज़रूरी गाइड...

आज ITR फाइल करने का अंतिम मौका

ITR filing : आकलन वर्ष (AY) 2025–26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, लेकिन सरकार ने करदाताओं को अतिरिक्त समय देते हुए इसे बढ़ाया था। अब आखिरी दिन पोर्टल पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है।

रिकॉर्ड तोड़ फाइलिंग की उम्मीद

पिछले साल की तरह इस बार भी भारी संख्या में रिटर्न भरे जा रहे हैं। अनुमान है कि सिर्फ आज के दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल होंगे। इससे पहले 2024 में एक दिन में 70 लाख रिटर्न प्रोसेस हुए थे।

एडवांस टैक्स का दबाव भी

इस बार ITR की अंतिम तारीख दूसरी किस्त के एडवांस टैक्स की डेडलाइन के साथ पड़ रही है। यानी करदाताओं और कारोबारियों के सामने दोहरी चुनौती है –

  • ITR फाइल करना

  • एडवांस टैक्स भुगतान करना

कौन सा ITR फॉर्म चुनें?

  • ITR-1: सैलरी या अन्य स्रोत से आय, ₹50 लाख तक की इनकम वाले करदाताओं के लिए।

  • ITR-3/ITR-4: कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए।
    फाइलिंग incometax.gov.in पर ऑनलाइन या विभाग की मुफ्त यूटिलिटी से की जा सकती है।

दस्तावेज़ तैयार रखें

रिटर्न फाइल करते समय कोई दस्तावेज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये रिकॉर्ड ज़रूरी हैं:

  • फॉर्म 16

  • TDS सर्टिफिकेट

  • बैंक डिटेल्स

  • निवेश प्रूफ

  • कैपिटल गेन स्टेटमेंट

डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?

अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते तो उसे Belated Return माना जाएगा। इसके साथ लग सकती है लेट फीस:

  • ₹5 लाख से ज्यादा आय पर: ₹5,000

  • ₹5 लाख से कम आय पर: ₹1,000

साथ ही, डिडक्शन का लाभ छूट सकता है और गंभीर मामलों में प्रॉसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ सकता है।

रिफंड और डिडक्शन का लाभ

अगर आपने ज़्यादा टैक्स चुका दिया है तो रिफंड सीधे बैंक खाते में ECS से आएगा।

  • सेक्शन 80C और 80G के तहत निवेश और दान पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

  • सेक्शन 87A के तहत छूट:

    • पुराने टैक्स रेजीम में ₹5 लाख तक की आय पर ₹12,500 तक की छूट।

    • नए रेजीम में ₹7 लाख तक की आय पर ₹25,000 तक की छूट।

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समय पर ITR फाइलिंग के फायदे

  • लेट फीस और पेनल्टी से बचाव

  • रिफंड जल्दी प्रोसेस

  • क्लीन फाइनेंशियल रिकॉर्ड

  • लोन और वीज़ा के लिए आसान प्रक्रिया

👉 टैक्सपेयर्स से अपील है कि आज रात डेडलाइन से पहले ही फाइलिंग पूरी कर लें (ITR filing)

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