ITR Filing LIVE Update: आईटीआर फाइलिंग 2025 की अंतिम तारीख अभी 15 सितंबर 2025 है, लेकिन बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स इसका एक्सटेंशन मांग रहे हैं, क्योंकि पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें और कई आईटीआर फॉर्म्स देरी से जारी हुए हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक 15 सितंबर के बाद डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मांग को देखते हुए डेडलाइन आगे बढ़ सकती है.
आईटीआर ड्यू डेट और पेनल्टी
- 15 सितंबर 2025 तक बिना किसी पेनल्टी के आईटीआर दाखिल किया जा सकता है.
- अगर कोई टैक्सपेयर्स 15 सितंबर के बाद और 31 दिसंबर 2025 के पहले आईटीआर फाइल करता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
- जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें पेनल्टी के रूप में 1,000 रुपये देने होंगे.
- समय से आईटीआर फाइल न करने पर ब्याज और अन्य फायदे (जैसे कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड) भी नहीं मिलते.
- 31 दिसंबर 2025 के बाद आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता.
पोर्टल एरर और रिफंड डिले
बहुत से टैक्सपेयर्स पोर्टल स्लो होने या तकनीकी दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं, जिससे समय रहते रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो रही है.
कई टैक्सपेयर्स को अब भी रिफंड में देरी का सामना करना पड़ रहा है.
- रिफंड में देरी के मुख्य कारण:
- बैंक खाते की गलत जानकारी
- आधार-पैन लिंक न होना
- प्री-वैलिडेटेड बैंक डिटेल्स न होना
- ई-वेरिफिकेशन न करना या फॉर्म की त्रुटियाँ
अगर 1 महीने या 45 दिन से ज्यादा रिफंड नहीं आया, तो ई-फाइलिंग पोर्टल के ‘ई-निवारण’ सेक्शन में शिकायत की जा सकती है या हेल्पलाइन पर कॉल/मेल किया जा सकता है. (ITR Filing LIVE Update)
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जरूरी जानकारी
- समय पर रिटर्न फाइल करने का प्रयास करें ताकि पेनल्टी और अन्य दिक्कतों से बचा जा सके.
- डेडलाइन बढ़ने का फैसला आने पर टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट, न्यूज पोर्टल या आधिकारिक सूत्रों से जानकारी अपडेट रखें.
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