ITR Deadline Extension 2025: वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन आयकर विभाग ने इसे बढ़ाकर सितंबर कर दिया था।
अभी तक कितने लोगों ने फाइल किया ITR?
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अब तक लगभग 5.13 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं।
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इसमें से लगभग 3.5 करोड़ रिटर्न प्रोसेस भी हो चुके हैं।
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लेकिन अभी भी करीब 2.86 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
क्यों हो रही है ITR फाइलिंग में दिक्कत?
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पोर्टल गड़बड़ी (Glitches)
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ITR प्रोसेसिंग और रिफंड में देरी
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नए ITR फॉर्म्स और यूटिलिटी में अपडेट्स
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फेस्टिव सीजन की वजह से कम वर्किंग डेज़
इसी कारण टैक्सपेयर्स और CAs लगातार ITR Due Date Extension 2025 की मांग कर रहे हैं। (ITR Deadline Extension 2025)
डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?
अगर आपने 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया तो –
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धारा 234F के तहत ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना लगेगा।
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ITR प्रोसेसिंग और रिफंड स्टेटस में भी देरी होगी।
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लेट फाइलिंग पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
अगर सरकार ने तारीख नहीं बढ़ाई तो क्या विकल्प है?
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आप 15 सितंबर के बाद भी Belated Return फाइल कर सकते हैं (धारा 139(4) के तहत)।
- लेकिन इसमें लेट फीस और ब्याज देना होगा।
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किसे कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए?
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ITR-1 (सहज): सैलरी/पेंशन और एक मकान से आय वाले लोग।
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ITR-2: कैपिटल गेन या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी वाले टैक्सपेयर्स।
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ITR-3/4: बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए।
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ITR-5/6/7: फर्म, LLPs, कंपनियों और ट्रस्ट्स के लिए।
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