PAN Card Update: अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। टैक्सबडी (TaxBuddy) ने अपने आधिकारिक पोस्ट में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि लिंकिंग न होने की स्थिति में —
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आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे,
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टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा,
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सैलरी ट्रांजेक्शन या SIP भी फेल हो सकती है।
क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar लिंक करना?
भारत सरकार के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अपडेट करना होगा।
यह कदम टैक्स चोरी रोकने और व्यक्तिगत पहचान को एकीकृत करने के लिए उठाया गया है।
अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया है तो क्या करना होगा?
ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर दीपेश छेड़ा के अनुसार, अगर किसी ने आधार एनरोलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के जरिए पैन कार्ड बनवाया है, तो भी उन्हें अपना आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है। आप यह काम आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंक न करने पर क्या होंगे नुकसान?
यदि आपने समय सीमा से पहले पैन और आधार लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और—
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ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे।
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टैक्स रिफंड रुक जाएगा।
- फॉर्म 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा।
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बैंक और इन्वेस्टमेंट में नई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
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शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने में दिक्कत होगी।
हालांकि, बाद में लिंकिंग करने के बाद आपका पैन 30 दिनों के भीतर फिर से सक्रिय (Reactivate) हो जाएगा।
निष्क्रिय PAN कार्ड के वित्तीय प्रभाव
अगर आपका PAN निष्क्रिय हो गया तो—
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मौजूदा अकाउंट्स या निवेश प्रभावित नहीं होंगे,
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लेकिन नए निवेश, KYC अपडेट और शेयर लेनदेन रुक जाएंगे,
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साथ ही, टैक्स कटौती (TDS/TCS) हाई रेट पर की जाएगी।
इसलिए, समय पर PAN-Aadhaar लिंक करना बेहद जरूरी है।
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कैसे करें PAN को आधार से लिंक?
आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं —
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लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें।
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पैन, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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OTP वेरिफिकेशन करें।
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अगर पैन पहले से निष्क्रिय है, तो ₹1,000 शुल्क भरें।
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प्रक्रिया पूरी होने के बाद “Link Aadhaar Status” से स्थिति जांचें। (PAN Card Update)
पैन लिंकिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान
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पैन और आधार पर नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक समान हों।
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NRI, 80+ सीनियर सिटीजंस और कुछ राज्यों को छूट दी गई है।
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आखिरी तारीख के करीब वेबसाइट स्लो या डाउन हो सकती है, इसलिए पहले ही लिंक करें।
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लिंकिंग के बाद कन्फर्मेशन स्क्रीनशॉट अपने पास रखें।













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