Tax Deadline Extended: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब वे सभी कंपनियां और टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक है, 10 दिसंबर 2025 तक अपना ITR भर सकते हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई थी।
नई समयसीमा (New Extended Deadlines for ITR and Audit Reports)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार:
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ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई अंतिम तिथि: 10 नवंबर 2025 
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ITR फाइलिंग की नई अंतिम तिथि: 10 दिसंबर 2025 
यह फैसला टैक्सपेयर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशनों की मांग पर लिया गया है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ के कारण समय पर अनुपालन में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी थी।
किन टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा? (Who Will Benefit From CBDT Extension?)
इस फैसले का लाभ मुख्यतः उन टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक है, जैसे कि:
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कंपनियां (Companies) 
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पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firms) 
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प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय (Proprietorships) 
ऐसे करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत अपनी रिटर्न दाखिल करनी होती है।
CBDT का बयान (Official Statement from CBDT)
CBDT ने कहा —
“Assessment Year 2025-26 के लिए, जिन अस्सेसीज को आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल करना था, उनके लिए यह समयसीमा अब 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।”
आयकर विभाग ने इसे अपने आधिकारिक X (Twitter) हैंडल पर भी साझा किया, जहां कहा गया कि यह विस्तार टैक्सपेयर्स को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है।
प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ का असर (Reason Behind Extension)
CBDT के अनुसार, देश के कई हिस्सों में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते व्यापारिक गतिविधियां और अनुपालन कार्य प्रभावित हुए हैं। इसी कारण टैक्स कंसल्टेंट्स और इंडस्ट्री बॉडीज ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।
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व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए स्थिति (For Individual Taxpayers)
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए भी ITR फाइलिंग की समयसीमा पहले बढ़ाई जा चुकी है:
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पहले अंतिम तिथि थी 31 जुलाई 2025 
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फिर इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025, और बाद में 16 सितंबर 2025 किया गया 
आयकर विभाग के अनुसार, 16 सितंबर तक कुल 7.54 करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें 1.28 करोड़ टैक्सपेयर्स ने स्वयं आकलन कर (Self Assessment Tax) जमा किया है। (Tax Deadline Extended)
क्या है अगला कदम? (What Should Taxpayers Do Next?)
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जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट आवश्यक है, वे 10 नवंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करें। 
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उसके बाद 10 दिसंबर तक ITR फाइल करें ताकि किसी भी लेट फीस या पेनल्टी से बचा जा सके। 
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CBDT की आधिकारिक वेबसाइट या इनकम टैक्स पोर्टल पर नवीनतम अपडेट्स पर नज़र रखें। 















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