टैक्स ऑडिट की समयसीमा क्या है?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत जिन करदाताओं का टर्नओवर, बिक्री या सकल प्राप्तियां निर्धारित सीमा से अधिक होती हैं, उन्हें टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य है।
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टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन: 30 सितंबर 2025
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ITR दाखिल करने की डेडलाइन (Audit Cases): 31 अक्टूबर 2025
👉 आयकर विभाग की आधिकारिक टैक्स कैलेंडर के अनुसार, कॉर्पोरेट और नॉन-कॉर्पोरेट असेसी दोनों के लिए यह तिथि लागू है।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी की मुख्य वजहें
1️⃣ देर से जारी हुए ITR यूटिलिटीज और फॉर्म्स
कई जरूरी ऑडिट फॉर्म और ITR यूटिलिटीज समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए।
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ITR-5 (पार्टनरशिप फर्म, LLPs, ट्रस्ट आदि के लिए) केवल 8 अगस्त 2025 को उपलब्ध कराया गया।
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ITR-2 और ITR-3 जैसे फॉर्म जुलाई-अगस्त में बार-बार संशोधित किए गए, जिससे प्रोफेशनल्स को अतिरिक्त काम करना पड़ा।
2️⃣ ई-फाइलिंग पोर्टल की तकनीकी समस्याएं
करदाताओं और सीए ने कई बार पोर्टल गड़बड़ियों की शिकायत की:
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अपलोड फेल होना
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वेलिडेशन एरर
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स्कीमा अपडेट और डेटा मिसमैच
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पोर्टल की धीमी गति
3️⃣ जुलाई से अक्टूबर तक कई डेडलाइन का दबाव
इस अवधि में टैक्सपेयर्स को कई फाइलिंग करनी पड़ती है:
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GST रिटर्न
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MCA फाइलिंग
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ICAI के नए रिपोर्टिंग फॉर्मेट
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ITR और सेक्शन 44AB के ऑडिट रिपोर्ट
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4️⃣ त्योहारों में कामकाज के दिन कम
नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों के चलते कामकाज के दिन कम हो जाते हैं, जिससे समय की कमी और बढ़ जाती है।
क्या टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ी है?
अब तक CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
हालांकि, चैंबर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स सरकार से डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सभी की नजर CBDT की अगली अधिसूचना पर टिकी हुई है।
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