Budget Expectations 2026: Union Budget 2026 को लेकर देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स, सैलरीड क्लास और निवेशकों की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं। महंगाई, बढ़ती EMI और बदलती आर्थिक जरूरतों के बीच इस बार बजट में कई अहम घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने नई टैक्स रीजीम को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुरानी टैक्स रीजीम चुनने वालों को भी राहत दी जा सकती है। इंडस्ट्री और टैक्स एक्सपर्ट्स की मांगों के आधार पर बजट 2026 में ये 10 बड़े ऐलान संभव हैं।
1. टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद
पिछले बजट में नई टैक्स रीजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी गई थी।
अब उम्मीद है कि:
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पुरानी टैक्स रीजीम के स्लैब में भी बदलाव होगा
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मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को सीधी राहत मिलेगी
2. TDS रेट्स होंगे आसान
फिलहाल अलग-अलग लेन-देन पर कई तरह के TDS रेट्स लागू हैं, जिससे टैक्सपेयर्स कन्फ्यूज रहते हैं।
बजट 2026 में:
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TDS रेट्स की संख्या घटाकर
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सिर्फ 2 या 3 स्लैब की जा सकती है
3. होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ सकती है
रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए:
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सेक्शन 24(b) के तहत
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होम लोन ब्याज पर मिलने वाली
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2 लाख की लिमिट बढ़कर 4 लाख हो सकती है
4. पति-पत्नी के लिए ज्वाइंट टैक्सेशन
ICAI ने सरकार को सुझाव दिया है कि:
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पति-पत्नी के लिए Joint Taxation System लागू किया जाए
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इससे कामकाजी कपल्स का टैक्स बोझ कम होगा
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अमेरिका और यूरोप में यह सिस्टम पहले से मौजूद है
5. LTCG टैक्स फ्री लिमिट बढ़ सकती है
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए:
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LTCG की टैक्स-फ्री लिमिट
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मौजूदा 1.25 लाख से बढ़कर 1.5 लाख की जा सकती है
6. नई टैक्स रीजीम में इंश्योरेंस पर छूट
अभी:
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हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर
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टैक्स छूट सिर्फ पुरानी रीजीम में मिलती है
बजट 2026 में:
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नई रीजीम में भी
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इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन संभव है (Budget Expectations 2026)
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7. अफोर्डेबल हाउसिंग की नई परिभाषा
मेट्रो शहरों में बढ़ती कीमतों को देखते हुए:
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अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा
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45 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की जा सकती है
8. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सस्ता लोन
EV को बढ़ावा देने के लिए:
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर
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कम ब्याज दर वाले लोन
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या सब्सिडी स्कीम लाई जा सकती है
9. डेट फंड्स के टैक्स नियमों में राहत
पिछले बजट में:
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डेट फंड्स के टैक्स नियम सख्त किए गए थे
इस बार:
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निवेशकों को आकर्षित करने के लिए
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टैक्स नियमों में ढील संभव है
10. पुरानी टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा?
नई रीजीम में:
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स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है
पुरानी रीजीम में:
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यह अभी भी 50,000 रुपये है
महंगाई को देखते हुए:
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सरकार इसे बढ़ा सकती है
बजट 2026 से क्या उम्मीद करें?
अगर ये घोषणाएं होती हैं तो:
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मिडिल क्लास को सीधी राहत
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निवेश को बढ़ावा
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हाउसिंग और EV सेक्टर को बूस्ट
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टैक्स सिस्टम होगा और सरल













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