EPFO PF Withdrawal: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) सबसे सुरक्षित बचत मानी जाती है। हर महीने सैलरी से कटने वाला यह पैसा रिटायरमेंट के समय बड़ा सहारा बनता है। लेकिन शादी, इलाज, घर बनाने या इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ती है और EPFO PF क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो जाता है, तो परेशानी बढ़ जाती है। अगर आपका भी पीएफ विड्रॉल अटका हुआ है, तो इसकी वजहें और सही प्रक्रिया जानना बेहद जरूरी है।
PF क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाता है? जानें आम कारण
अक्सर क्लेम रिजेक्शन की वजह तकनीकी गलतियां होती हैं, जिन पर ध्यान न देने से पैसा अटक जाता है।
1️⃣ KYC अपडेट न होना सबसे बड़ी वजह
EPFO के नियमों के अनुसार, पीएफ क्लेम के लिए आधार, पैन और बैंक अकाउंट का KYC अपडेट होना जरूरी है।
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बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती
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बैंक मर्जर के बाद IFSC अपडेट न करना
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आधार-पैन लिंक न होना
इनमें से कोई भी चूक आपका क्लेम रिजेक्ट करवा सकती है।
2️⃣ पुराने या गलत दस्तावेज
अगर आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट
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धुंधले हैं
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नाम या जन्मतिथि मेल नहीं खाती
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आधार और पीएफ रिकॉर्ड में स्पेलिंग अलग है
तो सिस्टम क्लेम को स्वीकार नहीं करता।
Form 10C से जुड़ी ये गलती भी बनती है परेशानी
Form 10C पेंशन क्लेम से जुड़ा होता है।
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अगर आपने किसी कंपनी में 6 महीने से कम काम किया है
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या सर्विस डिटेल गलत है
तो पेंशन क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
कई बार नियोक्ता (Employer) की ओर से जॉइनिंग या एग्जिट डेट गलत भरने से भी क्लेम अटक जाता है। इसलिए आवेदन से पहले अपनी Service History जरूर चेक करें। (EPFO PF Withdrawal)
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रिजेक्शन मैसेज को नजरअंदाज न करें
EPFO हर रिजेक्टेड क्लेम के साथ कारण भी बताता है।
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बिना वजह समझे दोबारा अप्लाई करना गलती है
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पहले रिजेक्शन रीजन पढ़ें
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गलती सुधारें
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फिर दोबारा आवेदन करें
यही तरीका आपके पैसे जल्दी दिला सकता है।
EPFO से PF निकालने का सही स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
अगर आपका KYC सही है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन PF Withdrawal कर सकते हैं।
Step 1: EPFO पोर्टल पर लॉगिन
UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
Step 2: Online Services चुनें
होम पेज पर ‘Online Services’ पर क्लिक करें।
Step 3: सही क्लेम फॉर्म चुनें
‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ पर जाएं।
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एडवांस के लिए: Form 31
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फुल PF के लिए: Form 19
Step 4: बैंक डिटेल वेरिफाई करें
बैंक खाते के आखिरी 4 अंक डालकर Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।
Step 5: कारण और राशि भरें
ड्रॉप-डाउन से कारण चुनें (इलाज, घर निर्माण, शादी आदि) और राशि दर्ज करें।
Step 6: आधार OTP से सबमिट करें
आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से फॉर्म सबमिट करें।












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