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NPS Gratuity Rules: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! इन मामलों में अब नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी, सरकार का नया आदेश…

NPS Gratuity Rules: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! इन मामलों में अब नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी, सरकार का नया आदेश...

NPS Gratuity Rules: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए ग्रेच्युटी (Gratuity) नियमों को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने 26 दिसंबर 2025 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में यह साफ कर दिया है कि NPS (New Pension Scheme) के तहत किन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी और किन्हें नहीं।

  • यह नया आदेश खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो
  • रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करते हैं
  • सेना से रिटायर होकर सिविल सर्विस में आते हैं

ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने क्या किया स्पष्ट?

DoPPW के मुताबिक, NPS के अंतर्गत ग्रेच्युटी को अब “वन टाइम टर्मिनल बेनिफिट” माना जाएगा।
यानी:

  • ग्रेच्युटी सेवा समाप्ति पर एक बार मिलने वाला अंतिम लाभ है

  • इसे किसी कर्मचारी को बार-बार नहीं दिया जा सकता

सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले ही किसी सेवा अवधि के बाद ग्रेच्युटी मिल चुकी है, तो दोबारा नियुक्ति पर दूसरी ग्रेच्युटी का दावा मान्य नहीं होगा

Re-employment पर ग्रेच्युटी का क्या होगा?

नए नियमों के मुताबिक:

  • यदि कोई कर्मचारी

    • सेना (Military Service) से रिटायर हुआ

    • या पहले किसी सिविल पोस्ट पर रहा

    • और वहां ग्रेच्युटी ले चुका है

तो: दोबारा केंद्र सरकार की नौकरी जॉइन करने पर उसे फिर से ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। अब तक इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, जिसे सरकार ने इस आदेश से पूरी तरह साफ कर दिया है।

इन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर

हालांकि, सरकार ने कुछ विशेष मामलों में रियायत (Relaxation) भी दी है।

PSU / Autonomous Body से केंद्र सरकार में आने वाले कर्मचारी

अगर कोई कर्मचारी:

  • पहले PSU या ऑटोनॉमस बॉडी में कार्यरत था

  • वहां से ग्रेच्युटी लेकर

  • विधिवत अनुमति के साथ केंद्र सरकार की सेवा में आता है

तो: उसे केंद्र सरकार की नौकरी के लिए अलग से ग्रेच्युटी मिल सकती है (NPS Gratuity Rules)

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लेकिन यहां भी तय की गई है सीमा (Gratuity Ceiling)

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि:

  • दो अलग-अलग सेवाओं से मिलने वाली ग्रेच्युटी

  • कुल मिलाकर सरकार द्वारा तय अधिकतम सीमा (Ceiling) से ज्यादा नहीं हो सकती

यानी फायदा मिलेगा, लेकिन डबल बेनिफिट नहीं

राज्य सरकार से केंद्र सरकार में आने वालों पर क्या नियम लागू होंगे?

यदि कोई कर्मचारी:

  • पहले राज्य सरकार में कार्यरत था

  • वहां से ग्रेच्युटी ले चुका है

  • बाद में केंद्र सरकार की नौकरी में आता है

तो:

  • पिछली और वर्तमान सेवा को जोड़कर ग्रेच्युटी की गणना होगी

  • लेकिन कुल राशि निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी

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