December Deadline: साल 2025 अब अपने अंतिम चरण में है। आज 19 दिसंबर है और नए साल के आगमन में सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। ऐसे में कुछ जरूरी फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े काम हैं, जिनकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किए, तो आपको जुर्माना, अतिरिक्त ब्याज और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
पहला जरूरी काम: बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना
अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 आखिरी मौका है। इस तारीख के बाद बिलेटेड ITR फाइल करने का विकल्प भी बंद हो जाएगा।
लेट ITR पर कितना जुर्माना लगेगा?
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सालाना आय 5 लाख रुपये तक: ₹1,000 लेट फीस
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सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक: ₹5,000 लेट फीस
समय पर ITR न भरने से क्या नुकसान होगा?
अगर आप तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं:
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रिफंड अटक सकता है या नहीं मिलेगा
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टैक्स के साथ अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ सकती है
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इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है
भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है असर
लगातार समय पर ITR फाइल न करने से आपकी टैक्स प्रोफाइल कमजोर हो जाती है। इसका असर:
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लोन अप्रूवल
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क्रेडिट स्कोर
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वीजा आवेदन
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और अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पड़ सकता है (December Deadline)
दूसरा जरूरी काम: आधार और पैन को लिंक करना
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया है और अब तक उसे पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक यह काम करना जरूरी है।
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पैन-आधार लिंक न करने पर क्या होगा?
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आपका PAN Card निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है
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बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े काम रुक सकते हैं
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ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी
पैन और आधार लिंक करना है बेहद आसान
पैन-आधार लिंकिंग आप आसानी से कर सकते हैं:
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इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर
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PAN नंबर, आधार नंबर और OTP के जरिए
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अगर पेनल्टी लागू हो, तो उसका ऑनलाइन भुगतान
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चाहें तो SMS के जरिए भी लिंकिंग संभव है












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